सपा नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जल्द हो सकते हैं जेल से रिहा

News Desk 18 Sep 2025, 05:51 AM 1 min read
सपा नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जल्द हो सकते हैं जेल से रिहा


>सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के महासचिव और पूर्व मंत्री आजम खान के लिए खुशखबरी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्वालिटी बार मामले में आजम खान की जमानत याचिका मंजूर कर दी है। इस फैसले से अब सपा नेता जल्द ही जेल से रिहा हो सकते हैं।


>जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 21 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था। आजम खान के वकील इमरान उल्लाह और मोहम्मद खालिद ने जमानत याचिका पर बहस की थी।


>एमपी-एमएलए कोर्ट से पहले उनकी जमानत याचिका 17 मई 2025 को खारिज हुई थी। आजम खान पर रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में हाईवे स्थित सईद नगर हरदोई पट्टी में क्वालिटी बार पर कब्जा करने का आरोप है।


>यह मामला 21 नवंबर 2019 को बार स्वामी गगन अरोड़ा की शिकायत पर तत्कालीन राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह द्वारा दर्ज किया गया था। पुलिस ने केस में चेयरमैन सैयद जफर अली जाफरी, आजम खान की पत्नी डॉ. तजीन फातिमा और बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को भी नामजद किया था।


>आजम खान के वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह ने बताया कि इस जमानत के बाद पूर्व मंत्री के जेल से बाहर आने की संभावना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि लगभग सभी मुकदमों में आजम खान को राहत मिल चुकी है और जल्द ही वे रिहा हो सकते हैं।

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NDV Today Editorial Team

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