उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए बड़ा और मानवीय निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्या विवाह सहायता योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की है। इस निर्णय का सीधा फायदा प्रदेश के 1.88 करोड़ पंजीकृत श्रमिक परिवारों को मिलेगा।
अब से :-
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₹65,000 -- सामान्य विवाह
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₹75,000 -- अंतर्जातीय विवाह
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₹85,000 --सामूहिक विवाह
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₹15,000 -- अतिरिक्त आयोजन हेतु सहायता दी जाएगी
यह सहायता सीधे लाभार्थियों को दी जाएगी और सामूहिक विवाह कार्यक्रमों की सभी व्यवस्थाएं सुरक्षा, भोजन, परिवहन, आवास श्रम विभाग द्वारा की जाएंगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि श्रमिक परिवार समाज की रीढ़ हैं और उनकी बेटियों के विवाह में सहयोग देना सरकार का “नैतिक और मानवीय कर्तव्य” है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार की नीति है कि कोई भी श्रमिक बेटी आर्थिक तंगी के कारण जीवन का नया अध्याय शुरू करने से वंचित न रह जाए।
लाभार्थी श्रमिकों के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल और निःशुल्क
पंजीकृत श्रमिक
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₹20 पंजीकरण शुल्क
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₹20 वार्षिक अंशदान देकर योजना के लिए पात्र बन सकते हैं
आवेदन www.upbocwboard.in या जन सेवा केंद्रों के माध्यम से पूरी तरह निःशुल्क किया जा सकता है।
बोर्ड की अन्य योजनाएं :-
| योजना | लाभ |
|---|---|
| जन्म सहायता | पुत्री जन्म पर ₹25,000, पुत्र जन्म पर ₹20,000 + FD ₹2.50 लाख |
| शिक्षा सहायता | ₹2,000 से ₹1,00,000 तक + प्रोफेशनल कोर्स की पूरी फीस |
| गंभीर बीमारी समर्थन | उपचार खर्च की प्रतिपूर्ति |
| पेंशन सहायता | प्रति माह ₹1,000 |
| मृत्यु/दिव्यांग सहायता | 2,00,000 से ₹5,00,000 तक |
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