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खाद की दुकानों पर बड़ा एक्शन, एक झटके में लाइसेंस निलंबित, कई दुकानदारों को थमाए नोटिस

किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए जिला कृषि अधिकारी ने 10 प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। एक दुकान का लाइसेंस निलंबित किया गया, चार दुकानों को नोटिस जारी हुए और नौ उर्वरक नमूने जांच के लिए भेजे गए।
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Bureau News Desk
31 Jul 2026
10:15 AM
1 min read
खाद की दुकानों पर बड़ा एक्शन, एक झटके में लाइसेंस निलंबित, कई दुकानदारों को थमाए नोटिस
हाइलाइट्स
10 उर्वरक दुकानों का औचक निरीक्षण।
एक दुकान का लाइसेंस निलंबित।
चार दुकानों को कारण बताओ नोटिस।
नौ उर्वरक नमूने जांच के लिए संग्रहित।

उत्तर प्रदेश के अम्बेडकरनगर में किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराने और खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला कृषि अधिकारी अरविंद चौधरी के नेतृत्व में जिले की 10 उर्वरक दुकानों पर औचक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान एक प्रतिष्ठान का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया, जबकि चार दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा नौ उर्वरक नमूने गुणवत्ता जांच के लिए संग्रहित किए गए हैं।

निरीक्षण के दौरान विकांत खाद भंडार (जाफरगंज), यादव खाद भंडार (मालीपुर), शिवम खाद भंडार (गुआ पाकड़) और शिवपूजन वर्मा की उर्वरक दुकानें बंद मिलीं। बिना पूर्व सूचना दुकान बंद पाए जाने पर सभी संबंधित प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विभाग ने निर्धारित समय के भीतर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं।

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निरीक्षण के दौरान आलमपुर अखई स्थित शर्मा खाद भंडार में अनियमितताएं मिलने पर उसका उर्वरक लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। कृषि विभाग का कहना है कि किसानों के हितों से जुड़ी किसी भी तरह की लापरवाही या नियमों के उल्लंघन पर आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

निरीक्षण अभियान के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों से कुल नौ उर्वरक नमूने संग्रहित किए गए हैं। इनकी गुणवत्ता की जांच प्रयोगशाला में कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद यदि किसी नमूने में निर्धारित मानकों से कमी पाई जाती है तो संबंधित विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जिला कृषि अधिकारी अरविंद चौधरी ने बताया कि जुलाई माह तक जिले में किसानों के लिए उर्वरकों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। वर्तमान में सहकारिता एवं निजी क्षेत्र को मिलाकर यूरिया की 15,448 मीट्रिक टन, डीएपी की 2,749 मीट्रिक टन, एनपीके की 3,016 मीट्रिक टन, एसएसपी की 7,208 मीट्रिक टन तथा एमओपी की 125 मीट्रिक टन उपलब्धता है। किसानों से आवश्यकता के अनुसार अधिकृत दुकानों से ही उर्वरक खरीदने की अपील की गई है।

कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसानों के लिए उर्वरक प्राप्त करने हेतु फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य है। विभाग ने किसानों से अपील की है कि उर्वरक खरीदने से पहले अपनी रजिस्ट्री की स्थिति सुनिश्चित कर लें, ताकि वितरण के समय किसी प्रकार की असुविधा न हो।

उर्वरकों की उपलब्धता, अधिक मूल्य वसूली, कालाबाजारी या अन्य किसी भी शिकायत के लिए किसान जिला कृषि अधिकारी कार्यालय, अम्बेडकरनगर में स्थापित उर्वरक कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर 9455485475 पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। विभाग ने भरोसा दिलाया है कि प्रत्येक शिकायत का त्वरित निस्तारण किया जाएगा।

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